कर्मचारियों की साधारण सेवा शर्ते :
1.कार्य समिति नियुक्ति नियमावली एवं वेतनमान, अकादेमिक तथा प्रोफेशनल योग्यतायें एवं अनुभव, उम्र आदि संस्थान के लिए मंजूर पदों के लिए निर्धारित करेगी ।
2. सृजन, जारी रहना, एवं स्थानीयकरण - संस्थान के सभी पदों पर, कार्य समिति संबद्ध मंत्रालय से परामर्श करके समान पदों के लिए भारत सरकार के अन्य पदों की योग्यता एवं अनुभव पर ध्यान देते हुए करेगी । एंमोलुमेंट स्ट्राक्चर अर्थात् वेतनमान, भत्ते, उनका रिविजन एवं पद एक निर्धारित स्तर से ऊपर सृजन के लिए सरकार की पूर्वानुमति जरूरी है । तदनुसार सभी पद जिनका न्यूनतम वेतन 15200/रु. (संशोधित) हो, उन का सृजन सरकार की पूर्वानुमति एवं वित्तमंत्रालय से अधिक के वेतन हों, ऐसे पद कार्य समिति सृजन कर सकेगी, पर सरकार के समय-समय पर दिये आदेशों का पालन करते हुए करेगी ।
3. एससी/एसटी पूर्व सर्विसमेन. व्यक्ति विकलांगत सह के लिए पदों का आरक्षण भारत सरकार के नियमानुसार होगा । आवश्यक नियम लागू करने हेतु संस्थान जरूरी रोस्टर प्रस्तुत करेगा ।
4. अन्यथा स्पष्ट उल्लेख नीहं हो, कर्मचारी का पूरा समय संस्थान के लिए होगा, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी रूप में नियोजित किया जा सकेगा । उसके लिए अतिरिक्त रेमुनरेशन नहीं होगा ।
5. स्थायी एवं अस्थायी पद : - संस्थान में सेवा हेतु पद “स्थायी पद” होगा जिस की स्पष्ट वेतनमान स्वीकृत होगी और समय सीमा नहीं होगी । अथवा“अस्थायी पद” जो निश्चित वेतन सीमित समय हेतु मंजूर रहेगा ।
6. मेडिकल सुविधायें :- मेडिकल अटेंडेंस नियमों के अधीन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियम संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे । सरकारी अस्पतालों के अलावा संस्थान के डाक्टर भी स्वीकृति प्राप्त मेडिकल अटेंडेंट होंगे।
7. पेंशन एवं जीपीएफ : - संस्थान के कर्मचारी पेंशन लाभ, जीपीएफ एवं ग्रेचुइटी केंद्रीय सरकार के नियमानुसार हकदार होंगे । भारत सरकार के नियमानुसार इंस्टीच्यूट के जीपीएफ स्कीम के अनुसार कर्मचारी योग्य विवेचित होंगे ।
8. टीए, डीए एवं एलटीसी : - कर्मचारी टीए, डीए एवं एलटीसी एवं छुट्टियाँ केंद्रीय सरकार के नियमानुसार प्राप्त करेंगे ।
9. बीमा - संस्था कर्मचारियों को जीआइएस के अधीन बीमा सुरक्षा एलआइसी या अन्य भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा प्रदान करेगा ।
10. संस्थान के लिए स्टाफ चयन और नियुक्ति की प्रणाली :
अ) 6500-10500/रु. और अधिक के वेतनवाले सभी पदों के लिए एंप्लायमेंट न्यूज एवं एक स्थानीय अखबार में विज्ञापन देकर कम से कम नोटिस के पंद्रह दिन तक आवेदन का समय प्रदान किया जाये । ग्रुप सी एवं गु्रप डी के पद एंप्लायमेंट एक्सचेंज के एवं खुले विज्ञापन से भरती किये जायें । इन केटेगरी में स्पांसर करने वाली संस्थाओं में भी नोटिस सर्कुलेट की जाये ।
बी) आवेदन पाने के बाद निदेशक उनकी जांच करेगा । चयन करने चयन समिति अध्यक्ष से विचार कर चयन समिति की बैठक की तारीख निर्धारित करेगा ।
सी) जांच किये सभी आवेदन चयन समिति के आगे रखे जायेंगे । आवेदनों अन्य संबद्ध रेकार्डों के आधार पर चयन समिति चयन कर सकती है । अगर उचित समझे समिति अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सभी को आमंत्रित कर सकती है । जरूरी नहीं कि सभी आवेदन करने वालों को आमंत्रित किया जाये । चयन कमिटि द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार निदेशक शार्ट लिस्ट प्रस्तुत कर सकता है । केवल शार्ट लिस्टेड उपयुक्त अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे ।
डी) चयन समिति की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी के सामने रखी जाये । इसके बाद नियुक्ति प्रस्ताव अभ्यर्थी को ज्वायन का चार हफ्ते का समय देकर भेजा जाय । जो हो, ज्वायन समय में ढील निदेशक के विवेक पर दी जा सकती है । सभी चयन एवं नियुक्तियाँ कार्यसमिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जानी चाहिए ।